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Friday, February 2, 2024

सिडको की अभय योजना: 31 मार्च तक अतिरिक्त लीज शुल्क भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट


 650 हाउसिंग सोसायटियों को मिलेगा लाभ 

सिडको की अभय योजना: 31 मार्च तक अतिरिक्त लीज शुल्क भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट

नवी मुंबई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सिडको क्षेत्र में 'अतिरिक्त लीज शुल्क' और 'बंगला, रो हाउस प्लॉट' को लेकर लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सिडको को '2024 अभय योजना' लागू करने का आदेश दिया गया है। इस योजना के चलते सिडको ने फीस वसूली के लिए नवी मुंबई इलाके में इमारतों के 'सर्टिफिकेट ऑफ ऑक्यूपेंसी, लीज ट्रांसफर  को रोक दिया था । सरकार ने ऐसी सभी संपत्तियों का ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट, लीज एग्रीमेंट, ट्रांसफर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जारी करने का फैसला किया है। इसका सीधा फायदा आम फ्लैट धारकों को होगा. एक अनुमान के तहत इससे 650 हाउसिंग सोसायटियों को लाभ होगा और भविष्य में होने वाले विकास में फ्लैट धारकों को भी इसका लाभ मिलेगा।

अतिरिक्त लागत को कम करने के लिए एक निर्णय भी लिया गया है। अतिरिक्त राशि के साथ-साथ अतिरिक्त पट्टा शुल्क संबंधित भूमि मालिकों/किसानों या डेवलपर से वसूल किया जाएगा (जैसा कि उनके बीच आपसी सहमति से हुआ है)। सरचार्ज की वसूली अब 'ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट/लीज डीड/ट्रांसफर' से नहीं जुड़ी होगी। अब से अधिक राशि की वसूली अलग से की जाएगी। इससे हाउसिंग सोसायटियों को भविष्य में 'अधिभोग प्रमाणपत्र/पट्टा नवीनीकरण/स्थानांतरण' के लिए लाभ होगा। सिडको द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि यदि प्लॉट धारक 31 मार्च, 2024 तक देय अतिरिक्त लीज शुल्क का भुगतान 31 मार्च, 2024 तक करते हैं, तो सिडको ने संबंधित 'अभय योजना' के तहत 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है।

सिडको के अनुसार सरकारी और धार्मिक भूखंडों को छोड़कर, 1 अप्रैल, 2023 से निर्माण अवधि के विस्तार के लिए लगाए गए अतिरिक्त पट्टा शुल्क की गणना प्रचलित एसबीआई पी एल आर दर के अनुसार की जाएगी। यदि भूमि धारक संबंधित वर्ष की निर्माण अवधि के लिए अतिरिक्त पट्टा शुल्क का भुगतान नहीं करता है, तो अतिरिक्त पट्टा शुल्क पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाया जाएगा। अब से सिडको द्वारा सभी प्लॉट धारकों (पहले दी गई निर्माण विस्तार अवधि की परवाह किए बिना) को अतिरिक्त पट्टा शुल्क वसूल कर मूल निर्माण अवधि की समाप्ति के बाद केवल 2 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। इसके बाद प्लॉट का एग्रीमेंट रद्द कर प्लॉट पर कब्जा कर लिया जायेगा.

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

अभय योजना के लिए सिडको की www.cidco.maharashtra.gov.in  वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च 2024 तक अतिरिक्त लीज शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य है।


सिडको को अभय योजना के तहत अतिरिक्त राशि की अलग से वसूली करके अधिभोग प्रमाणपत्र/लीज डीड/हस्तांतरण प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आम नागरिकों पर बिना आर्थिक बोझ डाले उनकी लंबित समस्याओं का समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे कई आम फ्लैट धारकों को सीधा फायदा होगा।
एकनाथ शिंदे 
मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा लिए गए निर्णय से विभिन्न परियोजनाओं के विकास में तेजी आएगी। हालाँकि, मैं अधिक से अधिक नागरिकों और डेवलपर्स से इस अभय योजना का लाभ उठाने का आग्रह करता हूं।
अनिल डिग्गीकर
 उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, सिडको

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