महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ ने दी अनुमति
नवी मुंबई। अटल सेतु पर धूल की समस्या न पैदा हो साथ ही नियमों का पालन न करने के कारण महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) द्वारा पनवेल और उरण परिसर की 18 पत्थर खदानों, क्रशर प्लांट और खदानों को बंद कर दिया गया था। 18 बंद खदानों में से 2 मालिकों ने एमपीसीबी द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करने के लिए उपाय किए हैं जिसके बाद एमपीसीबी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करने के बाद इन खदानों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। इसलिए एमपीसीबी ने रायगढ़ जिला कलेक्टर को 18 में से 2 खदानें शुरू करने के निर्देश दिए. कुछ लोगों का कहना है कि एमपीसीबी ने तालुका की सभी खदानों, क्रशर प्लांटों को इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य क्यों नहीं किया जा रहा है।
पनवेल तालुका में हैं 80 से अधिक खदाने
पता हो कि पनवेल तालुक में 80 से अधिक खदानें , क्रशर प्लांट हैं। अटल सेतु पर धूल कणों की समस्या महसूस होने पर एमएसआरडीसी प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया। अटल ब्रिज के पास 18 खनन परियोजनाओं का काम बंद करने का आदेश दिया था. इसे लेकर एमपीसीबी और रायगढ़ जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है उनका कहना है कि वे इन परियोजनाओं पर तब तक सील नहीं खोलेंगे जब तक परियोजना संचालक पर्यावरणीय गड़बड़ी को रोकने के उपाय नहीं कर लेते हैं।
10 नियमों का पालन करना जरुरी
एमपीसीबी ने परियोजना प्रवर्तकों को क्रशर प्लांट, खदान, खदान जैसी खनन गतिविधियां शुरू करने के लिए 10 शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। खदान मालिकों को 10 महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करना होगा जैसे परियोजना के बगल में ऊंची चादरें लगाना, परियोजना के अंदर धूल के कणों को कम करने के लिए पानी का छिड़काव शुरू करना, धूल के कणों को परियोजना से बाहर जाने से रोकने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाल लगाना, प्रवेश द्वार पर पानी का छिड़काव करना। परियोजना से निकलने वाले वाहनों को छोड़ना होगा
एमपीसीबी ने परियोजना प्रवर्तकों को क्रशर प्लांट, खदान, खदान जैसी खनन गतिविधियां शुरू करने के लिए 10 शर्तों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। खदान मालिकों को 10 महत्वपूर्ण शर्तों का पालन करना होगा जैसे परियोजना के बगल में ऊंची चादरें लगाना, परियोजना के अंदर धूल के कणों को कम करने के लिए पानी का छिड़काव शुरू करना, धूल के कणों को परियोजना से बाहर जाने से रोकने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाल लगाना, प्रवेश द्वार पर पानी का छिड़काव करना। परियोजना से निकलने वाले वाहनों को छोड़ना होगा
लेकिन अगर अटल सेतु अपने पास की 18 खदान के आलावा बाकी की खदानें शहर को या वातावरण को प्रदूषित करने का काम नहीं कर रही है ?, यह सवाल उठाया जा रहा है कि एमपीसीबी प्रशासन ने इनके अनुपालन के लिए तालुका में 60 से अधिक खदानों को सील करने के लिए सख्त कदम क्यों नहीं उठाए ? चूंकि पनवेल तालुका में कई खदानें राजनीतिक नेताओं और उनके रिश्तेदारों के स्वामित्व में हैं, इसलिए सरकारी अधिकारी इस ओर से आंखें मूंदे हुए हैं। मुंबई एमपीसीबी के कार्यालय के प्रशासन के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है, क्योंकि प्रदूषण बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी एक ही पनवेल तालुक में पत्थर खदानों के लिए अलग-अलग निर्णय दे रहे हैं जो समान कार्य पैटर्न का पालन करते हैं। राजस्व विभाग के सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रायगढ़ कलेक्टरेट से एमपीसीबी का आदेश मिलने के बाद तालुका में 18 खदान परियोजनाओं में से दो जल्द ही शुरू की जाएंगी।
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